अपराधताजा ख़बरेंदेशपटनाबिहारब्रेकिंग न्यूज़मुजफ्फरपुरराजनीतिराज्यसीतामढ़ी

बिहार सरकार की नई गाइडलाइन जारी, जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद,

इसके अलावा भवन निर्माण सामग्री और निर्माण संबंधी हार्डवेयर की दुकानों को भी सप्ताह में मात्र दो दिन सोमवार और गुरुवार को ही खोलने की इजाजत दी गई है. ये दुकानें सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही खोली जा सकती हैं.

IBN PATNA – बिहार में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए नीतीश सरकार ने 16 मई से लेकर 25 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय लिया है. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरूवार को खुद ट्वीट कर सरकार के इस निर्णय की जानकारी दी. सरकार के फैसले के बाद नई गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है. इस खबर में नीचे पूरी गाइडलाइन दी गई है, जिसे आप देख सकते हैं.

बिहार में अब 25 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है. बिहार सरकार के नए नियम के अनुसार शादी समारोह में 50 लोगों की बजाय सिर्फ 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं. साथ ही सरकार ने शहरी और ग्रामीणों इलाकों में दुकानों को खोलने के समय में भी बदलाव किया है. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने ऐसा किया है.

गुरूवार को नीतीश कुमार ने ट्वीट कर लिखा कि “आज सहयोगी मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ बिहार में लागू लॉकडाउन की स्थिति की समीक्षा की गई. लॉकडाउन का सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है. अतः बिहार में अगले 10 दिनों यानी कि 16 से 25 मई, 2021 तक लॉकडाउन को विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है.”

बिहार के मुख्य सचिव की ओर से मीडिया दी गई जानकारी के मुताबिक अब बिहार में शहरी क्षेत्रों की दुकान को खोलने की समय में कटौती की गई है. अब राज्य के शहरी इलाकों में सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही दुकान खोला जा सकता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह आठ बजे से दोपहर के 12 बजे तक दुकान खोलने की छूट दी गई है. नए दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाएगी. बिना मास्क के सरकारी दफ्तर, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस-टैक्सी ऑटो में या किसी सार्वजनिक स्थान पर प्रवेश नहीं मिलेगा.

बिहार सरकार ने खरीफ फसलों की रोपाई को देखते हुए बीज दुकान खोलने में भी छुट दी है. अब बीज के दुकान सोमवार और शुक्रवार को सुबह चार घंटे के लिए खोला जा सकता है. वहीं सरकार ने आरा मशीन की दुकान को भी खोलने में छूट दी है. इसके अलावा निर्माण सामग्री और निर्माण संबंधी हार्डवेयर की दुकानों को भी सप्ताह में मात्र दो दिन सोमवार और गुरुवार को ही खोलने की इजाजत दी गई है. ये दुकानें सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही खोली जा सकती हैं. बाकि पहले के लगे सभी प्रतिबंध यथावत रहेगा.

यहां पढ़िए पूरी गाइडलाइन – 

Related Articles

Back to top button
Close
INDEPENDENT BIHAR NEWS